कानूनी तर्क प्रश्न 31

प्रश्न; भारत में हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है ताकि न्यायाधीश निर्णय दे सकें बिना किसी डर या सरकार के विधायिका या कार्यपालिका अंगों के दबाव के। तो क्या इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश जैसा चाहें वैसा निर्णय दे सकते हैं? नहीं। न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय हमारे संविधन में निहित सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकते।

यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाता है जिसे “मूल संरचना सिद्धांत” कहा जाता है। मूल संरचना का अर्थ है कि भारत के संविधान में कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें संसद अपने संशोधन अधिकार का प्रयोग करते हुए समाप्त नहीं कर सकती। 1973 में, केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस सिद्धांत को मान्यता दी।
उदाहरण के लिए, यदि संसद एक दिन यह तय करे कि—लोकतांत्रिक शासन के बजाय—वह भारत में तानाशाही शासन स्थापित करेगी, तो वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि लोकतांत्रिक सिद्धांत हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है; इसलिए यदि संसद चाहे भी तो वह कोई अन्य शासन प्रणाली स्थापित नहीं कर सकती।
कुछ सिद्धांत जो हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं:

  1. लोकतंत्र
  2. धर्मनिरपेक्षता
  3. कानून का शासन (कानूनों का शासन न कि व्यक्तियों का, अर्थात् कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है)
    हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का स्पष्ट प्रावधान करता है।
    न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता निम्नलिखित कारकों द्वारा सुनिश्चित की गई है:
  4. न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका की भागीदारी नहीं होती है। इसके पीछे कारण यह है कि पार्टी की राजनीति नियुक्तियों को प्रभावित कर सकती है जिससे पक्षपात हो सकता है। इस प्रकार, न्यायाधीशों के निर्णय बाहरी रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका की भागीदारी नहीं होती है।
  5. भारत का संविधान न्यायाधीशों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित करता है और वे केवल असाधारण परिस्थितियों में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाए जा सकते हैं।
  6. न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती सिवाय उनके हटाए जाने के मामले के।
  7. एक बार न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने के बाद, उसे दी गई सुविधाओं को इस प्रकार नहीं बदला जा सकता जिससे उसे नुकसान हो।
  8. सेवानिवृत्ति के बाद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता।
  9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने उस उच्च न्यायालय में स्थायी पद पर कार्य किया है, सेवानिवृत्ति के बाद वहां पक्ष नहीं ले सकते और वकालत नहीं कर सकते। वे सर्वोच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों में ऐसा कर सकते हैं।
    हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है?

विकल्प:

A) हम इंग्लैंड की न्यायिक प्रणाली का अनुसरण करते हैं जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है।

B) क्योंकि कार्यपालिका अक्सर न्यायपालिका के लिए समस्याएं खड़ी करती है।

C) क्योंकि बी. आर. अंबेडकर एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे।

D) ताकि न्यायाधीश विधायिका या कार्यपालिका के दबाव के बिना निर्णय दे सकें।

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उत्तर:

सही उत्तर; D

समाधान:

  • (d) भारत में हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है ताकि न्यायाधीश सरकार के विधायिका या कार्यपालिका अंगों के किसी भय या दबाव के बिना निर्णय दे सकें।