कानूनी तर्क प्रश्न 19
प्रश्न; 1.42 अरब की आबादी और भारतीय न्यायालयों में लगभग 27 मिलियन मामले लंबित हैं। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। लेकिन, इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि ये संख्याएं बहुआयामी प्रभाव डालती हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता की दुर्दशा को दर्शाती हैं। देश मामलों की दुनिया की सबसे बड़ी लंबित संख्या की समस्या से जूझ रहा है। यद्यपि न्यायालय हर साल बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करते हैं, दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या इससे भी अधिक है। पिछले तीन दशकों में न्यायाधीशों की संख्या छह गुनी बढ़ी है, लेकिन इसी अवधि में मामलों की संख्या बारह गुनी हो गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में एक 85 वर्षीय व्यक्ति को तलाक दे दिया। वह व्यक्ति 32 वर्षों से अधिक समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और जब अंततः उसके पक्ष में फैसला आया, तब विवाहित जीवन को फिर से शुरू करने की सारी उम्मीदें और संभावनाएं समाप्त हो चुकी थीं। यह वास्तव में दुखद था कि दंपति ने अपने वैवाहिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा न्यायालय की गलियों में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ते हुए बिताया और कोई भी केवल अनुमान ही लगा सकता है कि मामलों को लड़ने वाले पक्षों को कितना भावनात्मक आघात पहुंचा होगा। यह कोई असाधारण मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्यायिक तंत्र को जकड़े हुए एक बहुत बड़े समस्या की ओर इशारा करता है। न्याय वितरण में देरी कभी-कभी बहुत गंभीर परिणाम दे सकती है, जैसा कि एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मामले में हुआ, जिसे अपने भ्रूण को गिराने की अनुमति न मिलने पर एक अनचाहे बच्चे को जन्म देना पड़ा। झूठे कारावास के मामलों में एक निर्दोष व्यक्ति अपनी बिना किसी गलती के सजा भुगतता है और न्याय वितरण तंत्र में देरी इस दुख को और बढ़ा देती है। जेलों की अत्यधिक भीड़ एक अन्य समस्या है, जो कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। कई अंडर-ट्रायल कैदी पूरी सजा काट लेते हैं, बिना पूर्ण सुनवाई के। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल ने कहा था, “मामलों के निपटारे में देरी न केवल वादियों के बीच निराशा पैदा करती है, बल्कि प्रणाली की क्षमता को भी कमजोर करती है जो कि कुशल और प्रभावी ढंग से न्याय देने के लिए होती है।” मामलों की लंबितता की यह समस्या देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। हाल ही में संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में लंबितता, देरी और मामलों की बैकलॉग की समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि कारोबार में सरलता को बढ़ावा दिया जा सके। इसने यह भी कहा कि ये समस्याएं विवाद समाधान, अनुबंध प्रवर्तन में बाधा डालती हैं, निवेशों को हतोत्साहित करती हैं, परियोजनाओं को रोकती हैं, कर संग्रह में बाधा डालती हैं, करदाताओं पर दबाव डालती हैं और कानूनी लागत को बढ़ाती हैं। यह विशेष समस्या हर साल देश को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाती है। 120वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। इसके बावजूद, विधि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, न्यायाधीशों की संख्या प्रति मिलियन 17.86 के अत्यंत निम्न स्तर पर बनी हुई है। यह अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के विपरीत है, जहां प्रति मिलियल जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संखया क्रमशः 107, 51 और 41 है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की कमी कितनी है?
विकल्प:
A) प्रति मिशन लगभग 18 न्यायाधीश
B) प्रति मिलियन लगभग 22 न्यायाधीश
C) प्रति मिलियन लगभग 32 न्यायाधीश
D) प्रति मिलियन 17.86 न्यायाधीश
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उत्तर:
सही उत्तर; C
हल:
- (c) 120वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। इसके बावजूद, विधि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, न्यायाधीशों की संख्या अत्यंत कम 17.86 प्रति मिलियन ही है।