कानूनी तर्क प्रश्न 37

प्रश्न; डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था। “उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं होती है। संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं होता है”। भारतीय संविधान उधार लिए गए विचारों का एक संग्रह है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य कोई मौलिक या अनोखा संविधान बनाना नहीं था। वे एक अच्छा और कार्यान्वयन योग्य संविधान बनाना चाहते थे। इसलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न संविधानों से सर्वोत्तम विचारों को लेने का प्रयास किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अतिरिक्त भारतीय संविधान ब्रिटिश, आयरिश, अमेरिकी, कनाडाई और विश्व के कई अन्य संविधानों से प्रेरित है। इस प्रकार, संघीय संरचना का विचार, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल और कई प्रशासनिक विवरण पहले से ही भारत सरकार अधिनियम, 1935 में मौजूद थे। कुछ संशोधनों के साथ संविधान ने इन विचारों को अपनाया। ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने कई विचार अपनाए। संसदीय सरकार का रूप (द्विसदनीय विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रणाली के साथ), विशेष आदेश पत्र, एकल नागरिकता का विचार, कानून के शासन का विचार, सदन में अध्यक्ष की संस्था, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है जिसमें यह अधिकार के स्रोत को निर्धारित करती है और आदर्शों को निर्धारित करती है।

अमेरिकी संविधान मौलिक अधिकारों, निर्वाचक मंडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और कानूनों की समान सुरक्षा के विचार का स्रोत भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और भारत में भी ऐसा ही है। आयरिश संविधान से संविधान निर्माताओं ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और राज्य सभा में सदस्यों के मनोनयन का विचार भी लिया। देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का विचार ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार लिया गया है। “ऑस्ट्रेलियाई सामान्य बाजार” ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा संघ की ओर आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। भारत ने संविधान के अनुच्छेद 301 में यह प्रावधान करके ऑस्ट्रेलियाई आदर्श की नकल करने का प्रयास किया है कि व्यापार, वाणिज्य और संचार स्वतंत्र होगा सिवाय संविधान के भाग XIII में दिए गए प्रतिबंधों के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था और संघ और राज्य की समवर्ती कानून बनाने की शक्तियां भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार ली गई हैं। फ्रांसीसी मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा से जो 1789 से मौजूद है और 1791 के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित “स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व” के आदर्श लिए गए थे। कनाडाई संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण और केंद्र सरकार के साथ अवशिष्ट शक्तियों जैसे प्रावधानों के पीछे प्रेरणा था। इन मुख्य उधार लिए गए विचारों के अतिरिक्त, भारतीय संविधान ने तत्कालीन यूएसएसआर और जर्मन संविधानों से भी विचार उधार लिए हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार 1919 के जर्मन संविधान में था और संघीय सोवियत समाजवादी गणराज्य के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का स्रोत संविधान में क्या है?

विकल्प:

A) अमेरिकी संविधान

B) आयरिश संविधान

C) ऑस्ट्रेलियाई संविधान

D) कनाडाई संविधान

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उत्तर:

सही उत्तर; B

समाधान:

  • (b) आयरिश संविधान से संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों की मनोनयन संबंधी विचार को लिया।